वन अधिकार अधिनियम में परियोजनाओं के लिए ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं: मंत्रालय

पाठ्यक्रम: जीएस-2/राजव्यवस्था और शासन

सन्दर्भ

  • जनजातीय कार्य मंत्रालय (MOTA) के अनुसार, वन अधिकार अधिनियम, 2006 में चरण-II वन स्वीकृति के लिए ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है।

परिचय

  • MOTA की प्रतिक्रिया केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श के बीच आई है, जिसमें अधिनियम के तहत 100% ग्राम सभा की सहमति की बाधा के कारण विलंबित सरकारी परियोजनाओं पर चर्चा हुई।
  • वन स्वीकृति के लिए कानून: FRA में गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन के संबंध में ग्राम सभा की सहमति की भाषा विशेष रूप से नहीं है।
  • 1980 के वन संरक्षण अधिनियम में संभावित FRA दावेदारों की पहचान, जहाँ लागू हो वहाँ उनके अधिकारों की मान्यता, इन अधिकारों का निहित किया जाना और उसके बाद संबंधित ग्राम सभाओं से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) प्राप्त करना आवश्यक था।
  • ग्राम सभाओं से NOC प्राप्त करने की यह प्रक्रिया ही सामान्यतः वन स्वीकृति के लिए ग्राम सभा की सहमति की प्रक्रिया के रूप में जानी जाती है।
  • FRA में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय इस कानून के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है।

वन अधिकार अधिनियम

  • अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (वन अधिकार अधिनियम या FRA) को वन-निवासी समुदायों, जिसमें अनुसूचित जनजातियाँ भी शामिल हैं, के उन वन संसाधनों पर अधिकारों को मान्यता देने के लिए लागू किया गया था, जिनका वे परंपरागत रूप से उपयोग करते रहे हैं।

प्रमुख विशेषताएँ:

  • अधिकारों की मान्यता: इसमें व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकार शामिल हैं, जैसे स्व-कृषि, निवास, चराई, मछली पकड़ना और वनों में जल निकायों तक पहुँच।
  • इसमें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के लिए आवास अधिकार, खानाबदोश और पशुपालक समुदायों के पारंपरिक मौसमी संसाधनों तक पहुँच, जैव विविधता तक पहुँच, सामुदायिक बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान का अधिकार भी शामिल है।
  • वन भूमि का आवंटन: यह समुदाय की बुनियादी अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकासात्मक उद्देश्यों हेतु वन भूमि के आवंटन का अधिकार भी प्रदान करता है।
  • उचित मुआवजे और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के साथ मिलकर FRA जनजातीय आबादी को पुनर्वास और पुनर्स्थापन के बिना बेदखली से सुरक्षा प्रदान करता है।
  • ग्राम सभा की भूमिका: अधिनियम ग्राम सभा और अधिकार धारकों को वनों के संरक्षण और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सौंपता है।
  • अधिनियम के तहत ग्राम सभा एक अत्यधिक सशक्त निकाय भी है, जो जनजातीय आबादी को उन्हें प्रभावित करने वाली स्थानीय नीतियों और योजनाओं के निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाने में सक्षम बनाती है।

पेसा (PESA) अधिनियम, 1996 क्या है?

  • पेसा अधिनियम, 1996 का पूरा नाम पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 है।
  • यह संसद द्वारा बनाया गया एक कानून है, जो संविधान के भाग IX से संबंधित पंचायतों के प्रावधानों को कुछ संशोधनों के साथ 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों तक विस्तारित करता है।
  • संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत, मुख्य रूप से जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों को ‘अनुसूचित क्षेत्र’ (Scheduled Areas) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह एक क्षेत्रीय प्रावधान है, जो अनुसूचित जनजातियों (ST) के प्रथागत अधिकारों को मान्यता देता है।

PESA अधिनियम ने वन संरक्षण को कैसे बढ़ावा दिया?

  • प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण: अधिनियम जनजातीय समुदायों को भूमि, जल और वनों जैसे प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और उपयोग पर नियंत्रण प्रदान करता है।
  • विकेंद्रीकृत निर्णय-निर्माण: अधिनियम निर्णय लेने की प्रक्रिया को ग्राम सभा और पंचायतों तक विकेंद्रीकृत करता है, जिससे अधिक स्थानीय और परिस्थितियों के अनुरूप शासन संभव होता है।
  • भूमि अधिकार और अलगाव की रोकथाम: अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के किसी भी हस्तांतरण को ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक करके, पेसा अधिनियम जनजातीय भूमि के अलगाव के विरुद्ध कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।

आगे की राह

  • ग्राम सभा-केंद्रित शासन को मजबूत करना: यह सुनिश्चित किया जाए कि FRA, 2006 और PESA, 1996 का कार्यान्वयन ग्राम सभाओं के अधिकार पर आधारित रहे, जैसा कि कानूनों में परिकल्पित किया गया है।
  • सहभागितापूर्ण निर्णय-निर्माण को संस्थागत रूप देना: सलाहकार और निगरानी तंत्र में जनजातीय समुदायों, पारंपरिक वन निवासियों, महिला समूहों और नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए।
  • पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना: संसाधित दावों, मान्यता प्राप्त अधिकारों और कार्यान्वयन की स्थिति पर नियमित रिपोर्ट प्रकाशित की जाए।
  • जनजातीय समुदायों के लिए सुलभ स्वतंत्र शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किए जाएँ।
  • सहकारी संघीय और संवैधानिक दृष्टिकोण अपनाना: राज्यों को 5वीं अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा और जनजातीय स्वशासन की भावना के अनुरूप नियम और कार्यान्वयन रणनीतियाँ तैयार करनी चाहिए।

निष्कर्ष

  • FRA और PESA के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक दक्षता और जनजातीय स्वशासन के संवैधानिक सिद्धांतों के बीच संतुलन स्थापित करना आवश्यक है।
  • ग्राम सभाओं को मजबूत करना, सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना और कार्यबलों को स्थानीय संस्थाओं के प्रति जवाबदेह बनाना अनुसूचित क्षेत्रों में विकास और लोकतांत्रिक सशक्तीकरण दोनों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है।

स्रोत: TH

 

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